वाराणसी में गंगा नदी पर नाव संचालन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अब अगले सप्ताह से बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी नाव गंगा में संचालित नहीं हो सकेगी। इस संबंध में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने नाविकों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश जारी किए।
एक सप्ताह में कराना होगा पंजीकरण
पुलिस आयुक्त ने कहा कि सभी नावों का पंजीकरण एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। बिना रजिस्ट्रेशन नाव चलाने वालों पर प्रतिबंध रहेगा और नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा नियमों पर विशेष जोर
- बिना लाइफ जैकेट नाव संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित
- ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई
- गहरे पानी में तय सुरक्षित मार्ग का पालन अनिवार्य
- प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश पर रोक
नियमित चेकिंग और सख्ती
घाटों पर अव्यवस्था, अवैध पार्किंग और अनधिकृत संचालन रोकने के लिए जल पुलिस को नियमित जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना, नाव जब्ती और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यात्रियों से विनम्र व्यवहार की अपील
नाविकों को निर्देशित किया गया कि वे श्रद्धालुओं को अतिथि मानकर विनम्र व्यवहार करें और तय किराए से अधिक वसूली न करें।
साहसी नाविकों को सम्मान
बैठक के दौरान तीन नाविकों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने गंगा में डूब रहे लोगों की जान बचाकर बहादुरी का परिचय दिया।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही या असुरक्षित संचालन से किसी भी दुर्घटना की स्थिति में संबंधित नाविक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
